Kerala में महिला यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

Kerala police
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इसने कहा कि यूट्यूबर और दूसरे व्यक्ति वी के बैजू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में जांच जारी है।

केरल के वायनाड जिले में एक कॉलेज छात्रावास में रैगिंग के बाद हाल में एक छात्र की मौत के संबंध में दो समुदायों के बीच दुश्मनी और वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करने के आरोप में एक महिला यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

यहां विथिरी पुलिस ने एक यूट्यूबर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ उनके सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से की गई कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। प्राथमिकी 22 मार्च को दर्ज की गई थी।

इसके अनुसार, आपत्तिजनक सामग्री संज्ञान में तब आई जब एक पुलिस अधिकारी ने नियमित साइबर जांच के दौरान यूट्यूब वीडियो देखा। पुलिस ने बताया कि वीडियो के माध्यम से, आरोपियों ने ‘‘दो समुदायों के बीच धार्मिक एकता को नुकसान पहुंचाने और समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया’’।

इसने कहा कि यूट्यूबर और दूसरे व्यक्ति वी के बैजू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में जांच जारी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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