Axis Bank से 22.29 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में एक कंपनी के सात निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज

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प्राथमिकी के मुताबिक, ‘‘बेटर वैल्यू लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के निदेशकों ने मार्च 2016 और मार्च 2020 के बीच एक दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची और एक्सिस बैंक से लिया गया ऋण नहीं चुकाया।

एक्सिस बैंक से कथित तौर पर 22.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक फाइनेंस कंपनी के सात निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि अदालत के निर्देश पर कफ परेड पुलिस थाना में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है। 

अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी एक्सिस बैंक के 43 वर्षीय सहायक वाइस प्रेसीडेंट की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर दर्ज की गई। प्राथमिकी के मुताबिक, ‘‘बेटर वैल्यू लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के निदेशकों ने मार्च 2016 और मार्च 2020 के बीच एक दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची और एक्सिस बैंक से लिया गया ऋण नहीं चुकाया। कंपनी का 2005 से एक्सिस बैंक के साथ लेनदेन था और समय-समय पर ऋण लिया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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