हर जगह बिजली के तार, चांदनी चौक ‘टाइम बम’ की तरह: कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि चांदनी चौक इलाके में बेतरतीब झूलते बिजली के तार से ‘टाइम बम’ जैसी स्थिति है और इससे लोगों की जिंदगी को खतरा है। अदालत ने कहा कि किसी आपात स्थिति में उस इलाके तक दमकल की गाड़ियां या एंबुलेंस नहीं जा सकते। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की पीठ ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को इलाके के चांदनी चौक क्षेत्र में अतिक्रमण रोकने के उसके आदेश की तामील का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की।
उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि पूर्व के आदेश को यथारूप लागू किया जाएगा।’’ पीठ ने कहा, ‘‘ये सब टाइम बम है। आप देख नहीं सकते और खुले आसमान को तो देखा भी नहीं जा सकता। हर जगह लटकता हुआ तार है। हर दुकानों पर कई तार झूलते रहते हैं। हम विरासत की बात करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर देखने के लिए तैयार नहीं है।’’ यह सुझाव देते हुए कि प्रशासन और हॉकरों को कुछ अलग सोचना और नियमन करना चाहिए, पीठ ने कहा कि पिछले 50 साल या उससे पहले जो भी चांदनी चौक गया उसे पता होगा वह इलाके तब से वैसा ही है। उन्होंने कहा, ‘‘केवल गाड़ियां बढ़ी हैं। हॉकर हमेशा वहां थे।’’ मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
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