कांग्रेस के बागी विधायक ने HC से एसओजी की प्राथमिकी रद्द करने की मांग की

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कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा ने राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह ऑडियो टेप प्रकरण मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दे।

जयपुर। कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख कर ऑडियो टेप प्रकरण में उनके खिलाफ एसओजी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया। राजस्थान में राजनीतिक खींचतान के बीच आए कई ऑडियो टेप में से एक में शर्मा कथित रूप से एक केन्द्रीय मंत्री के साथ राज्य की अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त करने पर बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिये गये सचिन पायलट के खेमे में शामिल विधायक ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दे। फिलहाल मामले की जांच राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान दल (एसओजी) कर रहा है। 

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एसओजी ने 17 जुलाई को शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। तीन ऑडियो टेप सामने आने के बाद कांग्रेस के प्रमुख व्हिप महेश जोशी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था। इनमें से एक टेप में शर्मा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से कथित तौर पर विधायकों के खरीद-फरोख्त के जरिए सरकार गिराने की बातें कर रहे हैं। वहीं एक अन्य टेप में वह इसी मुद्दे पर संजय जैन से कथित तौर पर बात कर रहे हैं। शर्मा ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बतलाते हुए अदालत से इस प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि इस मामले में राज्य की जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करेगी क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर उनके खिलाफ बयान दे चुके हैं। एसओजी जैन को गिरफ्तार कर चुकी है और शेखावत को नोटिस भेज चुकी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि जैन भाजपा नेता हैं जबकि भाजपा ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि संबंधित व्यक्ति के साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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