UPI Framework में बदलाव पर सियासी घमासान, Congress ने 14 सितंबर को बताया Betrayal Day

Surjewala
ANI
अंकित सिंह । Sep 16 2026 2:35PM

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांज़ैक्शन पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव की आलोचना की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। नए नियमों के तहत 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के P2M ट्रांज़ैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा।

कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 2,000 रुपये से ज़्यादा के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांज़ैक्शन पर शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले की निंदा की। उन्होंने 14 सितंबर को 'डिजिटल यू-टर्न' और 'धोखाधड़ी का दिन' बताया। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सुरजेवाला ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) के प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा और अमेरिकी कंपनियों को फ़ायदा होगा।

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उन्होंने कहा कि यह बहुत ज़रूरी मुद्दा है, जो हर आम आदमी की ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी पर असर डालता है। हम यहाँ तीन बातें बताना चाहते हैं। मोदी सरकार का UPI ट्रांज़ैक्शन टैक्स लगाना भारत के लोगों के साथ धोखा है। इससे अमेरिकी कंपनियों को फ़ायदा होगा, आम भारतीय पैसे देंगे और BJP सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। सुरजेवाला ने आगे कहा कि 14 सितंबर, 2026 को डिजिटल क्षेत्र में बड़े बदलाव के साथ-साथ केंद्र की BJP सरकार के धोखे और घुटने टेकने के दिन के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि इसने 15 अक्टूबर, 2026 से 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर UPI ट्रांज़ैक्शन टैक्स लगाने का रास्ता खोल दिया है।

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उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि बदले हुए UPI फ्रेमवर्क के तहत आगे चलकर पर्सन-टू-पर्सन ट्रांज़ैक्शन पर भी चार्ज लग सकते हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि आज यह पर्सन-टू-मर्चेंट है; कल यह वह पैसा भी हो सकता है जो मैं आपको पर्सन-टू-पर्सन या किसी और चीज़ के लिए ट्रांसफर करता हूँ। 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होने वाले बदले हुए फ्रेमवर्क में, 2,000 रुपये से ज़्यादा के पर्सन-टू-मर्चेंट UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति ट्रांज़ैक्शन 300 रुपये है। हालाँकि MDR मर्चेंट पर लागू होता है, लेकिन ग्राहक बिना किसी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस के UPI का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। नई पॉलिसी के तहत, पर्सन-टू-पर्सन ट्रांज़ैक्शन और 2,000 रुपये तक के पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन को MDR से छूट दी गई है।

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