महिला पत्रकार को लेकर पोस्ट: अदालत ने भाजपा नेता को पुलिस के सामने पेश होने कहा

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न्यायमूर्ति ए डी जगदीश चंडीरा ने यह आदेश अभिनेता द्वारा पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक महिला पत्रकार का गाल थपथपाने से संबंधित पोस्ट साझा करने के संबंध में दिया जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था।

चेन्नई| मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता और वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी एस वी शेखर को महिला पत्रकारों के खिलाफ एक अपमानजनक पोस्ट साझा करने के मामले में पूछताछ के लिए दो अप्रैल को वृहद चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ए डी जगदीश चंडीरा ने यह आदेश अभिनेता द्वारा पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक महिला पत्रकार का गाल थपथपाने से संबंधित पोस्ट साझा करने के संबंध में दिया जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था।

हालांकि, शेखर का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अमेरिका में रह रहे व्यक्ति का पोस्ट महज साझा किया था और इसके लिए माफी मांगने के बाद उसे तुरंत हटा भी दिया था। वकील ने कहा कि वह इसके लिए फिर से माफी मांगने को तैयार हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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