सुनंदा पुष्कर मामला: साढ़े सात साल बाद शशि थरूर को मिली राहत, सभी आरोपों से हुए बरी

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर आईपीसी की धारा 498 ए और धारा 306 के तहत आरोपी बनाया था।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से संबंधित मामले से बरी कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर आईपीसी की धारा 498 ए और धारा 306 के तहत आरोपी बनाया था।
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Delhi Court discharges Congress leader Shashi Tharoor in connection with Sunanda Pushkar death case. pic.twitter.com/LKdfquticy
— ANI (@ANI) August 18, 2021
शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने बताया कि यह 7 साल की लंबी लड़ाई थी। अंतत: न्याय की जीत हुई है। उन्हें शुरू से ही न्याय व्यवस्था में विश्वास था।
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विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सुनवाई करते हुए शशि थरूर को आरोपों से बरी करने वाला फैसला सुनाया। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 की रात राजधानी दिल्ली के एक लग्जरी होटल के एक कमरे में मृत पाई गईं थीं। उस वक्त शशि थरूर के बंगले का नवीनीकरण चल रहा था, ऐसे में वह और उनकी पत्नी होटल में ठहरे हुए थे।अन्य न्यूज़












