एनसीआर में बीएस-6 वाहनों की उपयोग सीमा समाप्त करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

Supreme court
ANI

एक वकील ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। याचिका में कहा गया है कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण पर अदालत के पहले के निर्देशों को दरकिनार नहीं कर सकती।

उच्चतम न्यायालय बृहस्पतिवार को उस याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बीएस6-मानक वाले पेट्रोल संचालित वाहनों के लिए उपयोग सीमा 15 वर्ष और डीजल संचालित वाहनों के लिए उपयोग सीमा 10 वर्ष होनी चाहिए।

एक वकील ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। याचिका में कहा गया है कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण पर अदालत के पहले के निर्देशों को दरकिनार नहीं कर सकती।

इसके बाद प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। वकील ने कहा कि सरकार दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को रोकने को लेकर शीर्ष अदालत द्वारा पहले से तय सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकती।

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