बेल नियम है, जेल नहीं, Supreme Court के फैसले पर CPI(M) का सवाल, पूछा-उमर खालिद का ट्रायल कब होगा?

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अभिनय आकाश । Jan 5 2026 3:24PM

एक पोस्ट में सीपीआई (एम) ने कहा कि लंबे समय तक मुकदमे से पहले की हिरासत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करती है, और दोहराया कि "जमानत नियम है, जेल नहीं।" पार्टी ने यूएपीए को कठोर कानून बताया और आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल असहमति की आवाजों को दबाने के लिए किया जाता है।

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पांच साल से अधिक समय तक बिना मुकदमे या दोषसिद्धि के दोनों को हिरासत में रखना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। एक पोस्ट में सीपीआई (एम) ने कहा कि लंबे समय तक मुकदमे से पहले की हिरासत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करती है, और दोहराया कि "जमानत नियम है, जेल नहीं।" पार्टी ने यूएपीए को कठोर कानून बताया और आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल असहमति की आवाजों को दबाने के लिए किया जाता है

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करना, जो बिना मुकदमे या दोषसिद्धि के कठोर कानून UAPA के तहत पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। लंबे समय तक मुकदमे से पहले कारावास इस मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि जमानत ही नियम है, जेल नहीं, और स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करता है। असहमति की आवाजों को निशाना बनाने के लिए UAPA का निरंतर उपयोग दमन और चयनात्मक न्याय के एक चिंताजनक पैटर्न को दर्शाता है। हम सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की अपनी मांग दोहराते हैं

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यह घटना सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित एक मामले में जमानत देने से इनकार करने के बाद हुई है।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।

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