ड्रोन से हथियार और ड्रग्स तस्करी मामले में NIA ने जयपुर कोर्ट में चार्जशीट की दाखिल

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राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ जयपुर की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच एजेंसी ने जुलाई में पकड़े गए सत्यनारायण मेघवाल और साहिल गोदारा के खिलाफ यूएपीए, शस्त्र अधिनियम और एनडीपीएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। इस संगठित सिंडिकेट से जुड़े छह अन्य आरोपियों पर भी अतिरिक्त धाराएं लगाई गई हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियारों और मादक पदार्थों की कथित तस्करी से जुड़े एक मामले में दो लोगों के खिलाफ तीसरा आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एनआईए ने इस साल जुलाई में गिरफ्तार सत्यनारायण मेघवाल और साहिल गोदारा के खिलाफ जयपुर की विशेष एनआईए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।

दोनों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), शस्त्र अधिनियम, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किये गए हैं। एनआईए की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, जिन छह लोगों के खिलाफ पूर्व में आरोपपत्र दाखिल किए गए थे उनके खिलाफ यूएपीए की अतिरिक्त धाराएं भी लगाई गई हैं। एनआईए ने इस मामले में इससे पहले 14 अगस्त 2025 और पांच फरवरी 2026 को दो आरोपपत्र दाखिल किए थे।

यह मामला कथित तौर पर एक संगठित तस्करी गिरोह से जुड़ा है, जो उत्तरी भारत में सक्रिय है और जिसके सीमा-पार संबंध भी हैं। बयान के अनुसार, जांच में पता चला कि सीमा पार से गिरोह के सहयोगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन के जरिए विदेश निर्मित अवैध हथियारों, गोला-बारूद और हेरोइन की खेप लाते थे।

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