CRPF ने DIG बिधान चंद्र पात्रा का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस लिया

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने वरिष्ठ अधिकारी बिधान चंद्र पात्रा का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पारित होने के बाद सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर उन्हें 18 जून को निलंबित किया गया था। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है और निलंबन अवधि का फैसला जांच पूरी होने पर होगा।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी का निलंबन मंगलवार को रद्द कर दिया, जिन पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद सोशल मीडिया पर सरकार में “बदलाव” की मांग करने वाली सामग्री साझा करने का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सीआरपीएफ मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीआईजी बिधान चंद्र पात्रा का निलंबन “तत्काल प्रभाव” से रद्द किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मामले के तथ्यों पर विचार करने और 27 अगस्त को सीआरपीएफ को निलंबन वापस लेने का निर्देश देने के लगभग 20 दिन बाद जारी किया गया।
अधिकारियों के मुताबिक, आदेश में कहा गया है कि सीएपीएफ विधेयक पारित होने के बाद की गई कथित टिप्पणियों को लेकर 18 जून से शुरू हुई पात्रा की निलंबन अवधि को उनके खिलाफ लंबित जांच पूरी होने के बाद “नियमित” किया जाएगा। पात्रा सीआरपीएफ कैडर के 1994-बैच के प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वह केंद्रीय आतंकवाद रोधी कमांडो बल एनएसजी में प्रतिनियुक्ति पूरी करने के बाद अप्रैल में सीआरपीएफ में लौटे थे।
उन्हें लगभग तीन महीने पहले केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की संबंधित धाराओं के तहत निलंबित किया गया था।
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