Delhi Assembly में B&B Act खत्म करने वाला विधेयक पेश, 2007 का कानून होगा निरस्त

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा के मानसून सत्र में 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' योजना से जुड़े 2007 के कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश कर दिया है। मालवीय नगर में जून महीने में हुए भीषण अग्निकांड के बाद यह कदम उठाया गया, जिसमें बिना अनुमति चल रहे एक प्रतिष्ठान में 21 लोगों की जान चली गई थी। अधिकारियों के अनुसार इस निरसन विधेयक के सोमवार को पास होने की संभावना है।
नयी दिल्ली, सात अगस्त दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मौजूदा ‘बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007’ को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक जून में मालवीय नगर में हुई आग की घटना के बाद लाया गया। इस हादसे में एक प्रतिष्ठान में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 11 विदेशी नागरिक शामिल थे।
आरोप है कि यह प्रतिष्ठान आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित किया जा रहा था। मिश्रा ने सदन में चर्चा के लिए ‘‘दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (निरसन) विधेयक, 2026 पेश किया। अधिकारियों ने बताया कि विधेयक के सोमवार को पारित होने की उम्मीद है।
मिश्रा ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2007 और इसके 2010 और 2021 के संशोधन अधिनियमों को वापस लेने की घोषणा की थी। वर्ष 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) योजना के तहत 432 संपत्तियों के 2,200 से अधिक कमरों का पंजीकरण किया गया था।
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