बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं! पॉल्यूशन की वजह दिल्ली में आउटडोर एक्टिविटीज़ पर तत्काल रोक, कोर्ट का आदेश

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ANI
रेनू तिवारी । Nov 21 2025 12:06PM

दिल्ली ने बिगड़ते एयर पॉल्यूशन की वजह से स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया है। एक हफ़्ते में जब पॉल्यूशन में खतरनाक बढ़ोतरी हुई और लोगों की कड़ी जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने ज़हरीली हवा के सबसे छोटे और सबसे कमज़ोर शिकार स्कूली बच्चों पर अपना ध्यान दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को हवा की गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मामूली गिरावट के साथ 370 दर्ज किया गया, जो बृहस्पतिवार को 391 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने पहले यह अनुमान लगाया था कि वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में जा सकती है। सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई 0 से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ माना जाता है।

दिल्ली ने बिगड़ते एयर पॉल्यूशन की वजह से स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया है। एक हफ़्ते में जब पॉल्यूशन में खतरनाक बढ़ोतरी हुई और लोगों की कड़ी जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने ज़हरीली हवा के सबसे छोटे और सबसे कमज़ोर शिकार स्कूली बच्चों पर अपना ध्यान दिया है। एक्सपर्ट्स ने इस कदम का स्वागत किया है। इससे पहले, गुरुवार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग स्टूडेंट्स की एक अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए एक अजीब सी सीधी बात कही थी।

जस्टिस सचिन दत्ता ने सवाल किया था कि दिल्ली सरकार राजधानी के सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीनों में भी आउटडोर स्पोर्ट्स क्यों करवा रही है, और कहा था कि बच्चों को नवंबर और जनवरी के बीच "आउटडोर स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए"। उन्होंने कहा कि अधिकारी बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखने में नाकाम रहे हैं, और ज़ोर देकर कहा कि इन खतरनाक महीनों में आउटडोर एक्टिविटीज़ को दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स कैलेंडर को बदलना होगा।

अगर हाई कोर्ट के शब्द तीखे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के शब्द बहुत बुरे थे। ठीक एक दिन पहले, दिल्ली में बिगड़ते एयर क्राइसिस का रिव्यू करते हुए, टॉप कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से कहा था कि वह तुरंत सभी स्कूल स्पोर्ट्स को साफ महीनों में शिफ्ट करने के निर्देश जारी करे।

बेंच ने कहा कि नवंबर और दिसंबर के दौरान बच्चों को बाहर एक्टिविटी में ले जाना "स्कूली बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा है," यह बात प्रदूषण की गंभीरता और सरकार की धीमी प्रतिक्रिया, दोनों को दिखाती है।

ये चेतावनियाँ एक अहम समय पर आई हैं। पिछले हफ्ते, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स "गंभीर" कैटेगरी में गिर गया, जिस लेवल पर स्वस्थ बड़ों को भी घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है।

कोर्ट का दखल समय पर क्यों है

डॉक्टर सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चे बड़ों की तुलना में प्रदूषित हवा के प्रति कहीं ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे हैं; वे तेज़ी से सांस लेते हैं; वे ज़्यादा समय बाहर बिताते हैं; और उनके छोटे शरीर हर सांस में ज़्यादा पॉल्यूटेंट सोखते हैं। स्टडीज़ से पता चला है कि PM2.5 और PM10 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से न सिर्फ़ फेफड़ों की क्षमता कम होती है, बल्कि सांस लेने की क्षमता पर भी हमेशा के लिए असर पड़ सकता है, अस्थमा हो सकता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है और सोचने-समझने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

दिल्ली के कई परिवारों के लिए, यह अब कोई मामूली हेल्थ चिंता नहीं रही, बल्कि यह इनहेलर, लगातार खांसी, खेलने का समय कैंसिल होने और बच्चों के बढ़ते कंसल्टेशन का मौसम बन गया है। बच्चों के पल्मोनोलॉजिस्ट बताते हैं कि हर नवंबर में हॉस्पिटल जाने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ती है, अक्सर 30-40 परसेंट तक।

इसलिए, स्कूल के स्पोर्ट्स को शिफ्ट करने के लिए कोर्ट का दबाव सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सावधानी का मामला नहीं है; यह ऐसे समय में एक ज़रूरी पब्लिक हेल्थ दखल है जब बच्चों के शरीर पहले से कहीं ज़्यादा टॉक्सिन सोख रहे हैं।

जैसे ही दिल्ली एक और प्रदूषित सर्दी में प्रवेश कर रही है, न्यायपालिका का संदेश साफ़ है: बच्चों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे शहर की ज़हरीली हवा में सांस लें ताकि सिस्टम हमेशा की तरह काम करता रहे। और जब तक राज्य के अधिकारी तेज़ी से कदम नहीं उठाते, यह “गैस चैंबर” चेतावनी जल्द ही एक मिसाल कम और पूरी पीढ़ी की जीती-जागती सच्चाई ज़्यादा लग सकती है।

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