दिल्ली की अदालत ने तेजाब हमले के मामले में चिकित्सक को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

imprisonment
प्रतिरूप फोटो
Creative Common

अदालत ने यादव को 12 साल कठोर कारावास और पांच लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। अदालत ने दोषी वैभव को यह कहते हुए रिहा कर दिया कि उसने 25 दिसंबर, 2014 से 10 साल से अधिक की सजा काट कर ली है।

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2014 में महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में एक चिकित्सक को दोषी ठहराते हुए उसे 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौम्या चौहान चिकित्सक अशोक यादव (42) और वैभव (32) के खिलाफ सजा पर बहस सुन रही थीं। दोनों को महिला पर तेजाब फेंकने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया।

अभियोजक निम्मी सिसोदिया ने कहा कि अपराधियों को किसी तरह की नरमी का हक नहीं है। हाल ही में उपलब्ध कराए गए 26 जुलाई के आदेश में अदालत ने कहा, ‘‘अशोक यादव इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता था। जब पीड़िता ने उसकी शादी के प्रस्ताव ठुकरा दिए और उसका विवाह कहीं और तय हुआ, तो उसने प्रतिशोध में उसका चेहरा बिगाड़ने की योजना बनाई।’’

यादव ने सह-आरोपी वैभव से संपर्क कर योजना बनाई और शक से बचने के लिए वारदात को लूट जैसा दिखाने का फैसला किया। अदालत ने यादव को 12 साल कठोर कारावास और पांच लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। अदालत ने दोषी वैभव को यह कहते हुए रिहा कर दिया कि उसने 25 दिसंबर, 2014 से 10 साल से अधिक की सजा काट कर ली है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़