1984 का दंगा: HC ने अभिषेक वर्मा की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया
![Delhi court to decide security for Abhishek Verma Delhi court to decide security for Abhishek Verma](https://images.prabhasakshi.com/2017/9/_650x_2017092721184196.jpg)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को 1984 के सिख विरोधी दंगों के गवाह और विवादित शस्त्र डीलर अभिषेक वर्मा को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को 1984 के सिख विरोधी दंगों के गवाह और विवादित शस्त्र डीलर अभिषेक वर्मा को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। उनको आ रहे धमकी भरे फोन कॉल के मद्देनजर न्यायालय ने यह निर्देश दिया। न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त को वर्मा, उनकी पत्नी और मां की सुरक्षा में दस अक्तूबर तक दो और जवानों को तैनात करने का निर्देश दिया। वर्मा का तीन से छह अक्तूबर के बीच लाई-डिटेक्टर टेस्ट होना है। निचली अदालत के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने वर्मा की सुरक्षा में 24 घंटे एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती की है।
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने परीक्षण में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। सीबीआई इस मामले में उनको तीन बार क्लिन चिट दे चुकी है। हालांकि वर्मा ने कुछ शर्त के साथ परीक्षण की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि अगर उनको 24 घंटा सुरक्षा मुहैया करायी जाती है तो वह परीक्षण में हिस्सा ले सकते हैं। न्यायमूर्ति आई एस मेहता ने कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए डीसीपी (दक्षिण) को दो और सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।
दस अक्तूबर तक वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों को कुल तीन सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाएंगे।’’ वर्मा की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनको तीन से छह अक्तूबर तक लाई-डिटेक्टर टेस्ट के लिए पेश होना है और उनको धमकी भरे ईमेल और फोन कॉल आ रहे हैं। इसमें उनको बम से उड़ाने या जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
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