Delhi Riots Case: Umar Khalid को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत, मां की Surgery के लिए High Court ने दी राहत

Umar Khalid
ANI
अंकित सिंह । May 22 2026 12:23PM

दिल्ली दंगों के मामले में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को दिल्ली उच्च न्यायालय से तीन दिन की अंतरिम जमानत मिली है। यह जमानत खालिद को अपनी मां की सर्जरी के लिए 1 से 3 जून तक के लिए दी गई है, जबकि दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए इसका विरोध किया था कि यह कोई आपात स्थिति नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि उमर खालिद को उनकी मां की सर्जरी के मद्देनजर 1 जून से 3 जून तक रिहा किया जाएगा। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के चेहलुम समारोह में शामिल होने और अपनी मां की सर्जरी में सहायता करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।

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दिल्ली पुलिस ने इस आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सर्जरी आपातकालीन स्थिति नहीं है और कोई भी असाधारण परिस्थिति अंतरिम जमानत को उचित नहीं ठहराती है। इस सप्ताह की शुरुआत में झटका लगने के बाद, उमर खालिद ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। यह कदम दिल्ली की एक अदालत द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उठाया गया था। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें दिन के समारोह (चेहलुम) में शामिल होने और अपनी मां से मिलने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया, जिनकी सर्जरी होनी है।

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने के अपने ही फैसले की आलोचना करने वाले फैसले के बाद, दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत देने के मुद्दे पर दो न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए स्पष्ट रूप से विरोधाभासी फैसलों को देखते हुए एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

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