मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल की कैद

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विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम) आबिद शमीम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राय को दोषी पाया और उसे 10 साल कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सोनभद्र जिले की एक अदालत ने मादक पदार्थ हेरोइन रखने के 15 साल पुराने एक मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्रा ने बताया कि 31 मार्च 2010 को पुलिस ने गश्त के दौरान वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर विश्वामित्र राय नामक व्यक्ति को 300 ग्राम हेरोइन बरामद किये जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

उन्होंने बताया कि गाजीपुर के भांवरकोल निवासी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम) आबिद शमीम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राय को दोषी पाया और उसे 10 साल कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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