EV Policy में इलेक्ट्कि वाहनों के आयात पर 15 प्रतिशत की शुल्क दर अधिसूचित

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वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि ईवी प्रोत्साहन योजना के तहत विनिर्माण इकाइयां लगाने वाली कंपनियां वर्ष 2031 तक न्यूनतम 35,000 डॉलर मूल्य के ईवी को 15 प्रतिशत शुल्क पर आयात कर सकती हैं।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के तहत कुछ शर्तों के अधीन न्यूनतम 35,000 डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर 15 प्रतिशत की शुल्क दर को अधिसूचित कर दिया।

मौजूदा समय में ईवी के आयात पर 100 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है। इससे पहले दिन में भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की।

इसमें न्यूनतम 50 करोड़डॉलर के निवेश के साथ विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आयात शुल्क रियायतें देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि ईवी प्रोत्साहन योजना के तहत विनिर्माण इकाइयां लगाने वाली कंपनियां वर्ष 2031 तक न्यूनतम 35,000 डॉलर मूल्य के ईवी को 15 प्रतिशत शुल्क पर आयात कर सकती हैं।

टेस्ला जैसी विदेशी कंपनियां भारत सरकार से आयात शुल्क दरों में कटौती की मांग कर रही हैं, लेकिन भारत शुल्क रियायतों को घरेलू विनिर्माण से जोड़ने पर जोर दे रहा है। नांगिया एंडरसन एलएलपी में साझेदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि इस रियायती शुल्क व्यवस्था से विदेशी ईवी विनिर्माताओं के भारत में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है।

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