JKCA स्कैम मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ED ने दायर की चार्जशीट, इस तारीख को होगी पेशी, जानें पूरा मामला

Abdullah
ANI
अभिनय आकाश । Jul 26 2022 6:28PM

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) स्कैम मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में अब्दुल्ला समेत बाकी आरोपियों की 27 अगस्त को पेशी भी होनी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के पैसे के संबंध में श्रीनगर की एक अदालत के समक्ष जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) दायर किया। चार्जशीट में अबदुल्ला के साथ-साथ जेकेसीए के उस वक्त के अधिकारी अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर आदि को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अब्दुल्ला समेत बाकी आरोपियों की 27 अगस्त को पेशी भी होनी है। 

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अदालत ने नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा और अन्य के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया है और उन्हें धनशोधन के एक मामले में अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। ईडी जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले की जांच कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए अध्यक्ष थे। ईडी ने 4 जून को फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर और अन्य के खिलाफ श्रीनगर में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। 

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विशेष पीएमएलए अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया है और आरोपी व्यक्तियों को 27 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। ईडी द्वारा फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 21.55 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने के बाद पूरक शिकायत दर्ज की गई थी। ईडी ने कहा कि ये मामला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के धन को जेकेसीए के पदाधिकारियों सहित असंबंधित पार्टियों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करने और जेकेसीए बैंक खातों से अस्पष्टीकृत नकद निकासी के माध्यम से स्थानांतरित करने से संबंधित है। 

ईडी ने जेकेसीए के पदाधिकारियों के खिलाफ 11 जुलाई, 2018 को सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर जेकेसीए को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने और आरोपी व्यक्तियों को 43.69 करोड़ रुपये के गलत तरीके से हासिल करने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। ईडी द्वारा इस मामले में अब तक पहचाने गए अपराध की राशि 51.90 करोड़ रुपये है, जिसमें से 21.55 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी द्वारा कुर्क की जा चुकी है।

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