ईडी ने चीन से लौह अयस्क निर्यात मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया

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ईडी ने अपनी जांच के दौरान दावा किया कि यह लौह अयस्क आरोपी व्यक्तियों द्वारा बेलेकेरी बंदरगाह के बंदरगाह संरक्षक महेश जे बिलिये की मिलीभगत से चीन में खरीदारों को निर्यात किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने 44 करोड़ रुपये मूल्य के लौह अयस्क के कथित अवैध निर्यात से संबंधित धन शोधन जांच में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल और उनसे जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत बेंगलुरु में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष दायर की गई। ईडी ने कहा कि उत्तर कन्नड़ के कारवार विधानसभा सीट से 59 वर्षीय विधायक सैल और उनकी कंपनी श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड को आरोप-पत्र में आरोपी बनाया गया है।

इसने कहा कि विधायक कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) हैं। सैल को सितंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मामला कथित तौर पर उनसे जुड़ी कंपनी द्वारा लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित है।

ईडी की जांच कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा 2010 में दर्ज मामले से शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि लगभग आठ लाख टन लौह अयस्क को अवैध रूप से बेल्लारी से बेलेकेरी बंदरगाह तक ले जाया गया था।

ईडी ने अपनी जांच के दौरान दावा किया कि यह लौह अयस्क आरोपी व्यक्तियों द्वारा बेलेकेरी बंदरगाह के बंदरगाह संरक्षक महेश जे बिलिये की मिलीभगत से चीन में खरीदारों को निर्यात किया गया था। इसने कहा, ‘‘आरोपी व्यक्तियों के आपराधिक कृत्य से सरकारी खजाने को 44.09 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।’’

ईडी के अनुसार, सैल ने लौह अयस्क की अवैध खरीद के लिए अन्य आरोपियों को 46.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस महीने की शुरुआत में ईडी ने विधायक की 21 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की थी।

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