न्यूजक्लिक और उसके चीफ एडिटर पर ED का बड़ा ऐक्शन, 184 करोड़ का लगा जुर्माना

ED
ANI
अभिनय आकाश । Feb 17 2026 4:01PM

एजेंसी ने बताया कि न्यूज़क्लिक ने आधिकारिक दस्तावेज़ों में अपने व्यवसाय की प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, क्षेत्रीय शर्तों और प्रवेश मार्ग की आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए, 2018-19 के दौरान लगभग 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूज़ पोर्टल न्यूज़क्लिक की मालिक कंपनी पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और इसके संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्था पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के कथित उल्लंघन के लिए 184 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एजेंसी के अनुसार, कुल जुर्माने में से 120 करोड़ रुपये कंपनी पर लगाए गए हैं, जबकि पुरकायस्था पर इसी आदेश के तहत 64 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई फेमा की धारा 16 के तहत शिकायत दर्ज होने के बाद शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही के बाद की गई है। ईडी ने कहा कि निर्णायक प्राधिकरण ने दस्तावेजी साक्ष्य, वित्तीय रिकॉर्ड और पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों की जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि कंपनी और उसके निदेशक ने विदेशी मुद्रा नियमों का बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया है। कथित उल्लंघनों में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा लेनदेन और नियामक प्राधिकरणों को प्रस्तुत वैधानिक घोषणाओं में विसंगतियां शामिल हैं। 

इसे भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में ED का बड़ा एक्शन! अवैध कोयला खनन मामले में पुलिस अधिकारी समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी

एजेंसी ने बताया कि न्यूज़क्लिक ने आधिकारिक दस्तावेज़ों में अपने व्यवसाय की प्रकृति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, क्षेत्रीय शर्तों और प्रवेश मार्ग की आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए, 2018-19 के दौरान लगभग 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि 2018-19 और 2023-24 के बीच प्राप्त 82.63 करोड़ रुपये की विदेशी आवक प्रेषण राशि को पर्याप्त दस्तावेज़ीकरण या अनिवार्य SOFTEX फॉर्म जमा किए बिना निर्यात आय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ईडी ने दावा किया कि इन लेन-देनों को इस तरह से संरचित किया गया था जिससे विदेशी मुद्रा विनियमों के उद्देश्यों को विफल किया जा सके। फेमा की धारा 13(1) के तहत जुर्माना लगाया गया, जबकि अधिनियम की धारा 42 के तहत पुरकायस्थों पर भी दायित्व निर्धारित किया गया, जो किसी कंपनी के प्रभारी व्यक्तियों को संबंधित अवधि के दौरान उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी ठहराता है। 

इसे भी पढ़ें: 100 करोड़ की Cyber Fraud, 2 CAs को बड़ा झटका, Delhi High Court ने खारिज की अग्रिम जमानत

पुरकायस्था को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत 3 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी।

All the updates here:

अन्य न्यूज़