Excise case: केजरीवाल को मिलेगी राहत या फिर लगेगा झटका? जमानत याचिका पर आज आएगा बड़ा फैसला

arvind kejriwal
ANI
अंकित सिंह । Aug 5 2024 12:43PM

अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए, केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक "बीमा गिरफ्तारी" थी कि वह जेल में रहें।

दिल्ली उच्च न्यायालय आज दिन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश पारित कर सकता है जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में जमानत की मांग की है। जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि इसे सोमवार दोपहर 2:30 बजे सुनाए जाने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को केजरीवाल की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसमें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।

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अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए, केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक "बीमा गिरफ्तारी" थी कि वह जेल में रहें। उनकी गिरफ्तारी को "दिखावा" बताते हुए केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया था कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी और उनके पास उन्हें हिरासत में लेने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, और घटनाओं के अनुक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि वह जेल में रहें।

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सीबीआई के वकील ने केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया था, और कहा था कि उनकी गिरफ्तारी को "बीमा गिरफ्तारी" कहना अनुचित था और कहा कि वह उत्पाद शुल्क घोटाले के 'सूत्रधार' थे और अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए सबूत थे। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह अभी भी ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। मुख्यमंत्री, जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, को 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

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