EXPLAINED | दशकों पुराना यमुना जल विवाद खत्म! केंद्र ने कराया हरियाणा-राजस्थान में ऐतिहासिक पानी समझौता- जानें क्या था विवाद और किसे क्या मिला

 Yamuna water dispute resolved
ANI
रेनू तिवारी । Jun 29 2026 3:35PM

अंतर-राज्यीय जल विवादों को सुलझाने की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गरिमामयी मौजूदगी में कर्तव्य भवन में हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

अंतर-राज्यीय जल विवादों को सुलझाने की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गरिमामयी मौजूदगी में कर्तव्य भवन में हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। यह समझौता दोनों राज्यों के बीच पानी के कुशल और व्यवस्थित प्रबंधन के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि यह समझौता लंबी बातचीत का नतीजा है और इससे 1994 के पानी के बंटवारे के ढांचे को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पानी के सही इस्तेमाल के लिए राज्यों के बीच तालमेल ज़रूरी है।

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हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा राजस्थान के पानी के अधिकारों का सम्मान करता है और सहयोग के ज़रिए सही बंटवारे का समर्थन करता है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य केवल पानी का अपना तय हिस्सा मांग रहा है, और मॉनसून के अतिरिक्त पानी का बेहतर इस्तेमाल कई ज़िलों में पीने के पानी की समस्या को हल करने में मदद कर सकता है।

समझौते में क्या कहा गया है?

नई व्यवस्था के तहत, राजस्थान को मॉनसून के मौसम में पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के ज़रिए ज़मीन के नीचे बिछाई गई पाइपलाइन से हथिनीकुंड बैराज से पानी का अपना तय हिस्सा मिलेगा।

अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद राजस्थान के सूखा-प्रभावित इलाकों जैसे चूरू, सीकर और झुंझुनूं में पीने के पानी की लंबे समय तक और लगातार सप्लाई सुनिश्चित करना है। यह समझौता 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड (UYRB) समझौते से जुड़ा है, जिसमें पहले से ही यह तय है कि बेसिन वाले राज्यों के बीच यमुना नदी के पानी का बंटवारा कैसे होगा। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि कई सालों तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, जिससे बार-बार विवाद होते रहे।

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विवाद क्या था?

मुख्य मुद्दा यह रहा है कि हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों के बीच नदी के पानी का बंटवारा कैसे हो। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। पंजाब भी रावी-ब्यास के पानी को लेकर एक अलग लेकिन संबंधित विवाद का हिस्सा रहा है, जो 1966 में हरियाणा के अलग राज्य बनने के समय से चला आ रहा है।

राज्य अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि क्या उन्हें पानी का पूरा तय हिस्सा मिल रहा है, खासकर गर्मियों और बुवाई के मौसम में। खरीफ के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है, जब धान की फसल के लिए पानी की मांग ज़्यादा होती है और नदी का जलस्तर कम हो जाता है। हर साल, पानी भरने का मौसम खत्म होने के बाद बड़े बांधों से राज्यों के बीच पानी बांटा जाता है। इसमें भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर बांधों का पानी शामिल है, जिसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच बांटा जाता है।

क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों ही ज़्यादा पानी वाली फ़सलें, खासकर धान उगाते हैं, इसलिए गर्मियों में पानी की मांग तेज़ी से बढ़ जाती है। साथ ही, ज़मीन के नीचे पानी का स्तर भी गिर गया है, जिससे नहर के पानी की अहमियत और बढ़ गई है।

अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई में मामूली बदलाव से भी अक्सर राज्यों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद पैदा हो जाते हैं।

इसके बाद क्या होगा?

अधिकारियों ने बताया कि अब यह समझौता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसमें पाइपलाइन सिस्टम की तकनीकी योजना और पानी के बहाव की निगरानी शामिल है। केंद्र ने विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि वे राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करें।

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