संत कबीर नगर में तीन बेटियों की हत्या के दोषी पिता और उसके सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा

आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें तीन माह की अतिरिक्त क़ैद भुगतनी होगी।
संत कबीर नगर जिले की एक अदालत ने अपनी तीन नाबालिग बेटियों की हत्या के आरोपी पिता और उसके एक सहयोगी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने शनिवार को आरोपी पिता सरफराज और उसके दोस्त नीरज मौर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें तीन माह की अतिरिक्त क़ैद भुगतनी होगी।
श्रीवास्तव ने बताया कि 31 मई 2020 को सरफराज अपने दोस्त मौर्य के साथ अपनी सात, चार और ढाई वर्ष की तीन बेटियों को इलाज के बहाने मोटरसाइकिल पर लेकर गया और धनघटा थाना क्षेत्र के बिरहालघाट के पास सरयू नदी में फेंककर उनकी हत्या कर दी।
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