National Herald case: विपक्षी सांसदों ने किया संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन, लगाए सत्यमेव जयते के नारे

Opposition MPs
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अंकित सिंह । Dec 17 2025 1:08PM

विरोध प्रदर्शन के दौरान, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की थी और इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया।

बुधवार को कई विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों ने "सत्यमेव जयते; सत्य की जीत!" के नारे वाले पोस्टर पकड़े हुए थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी नेशनल हेराल्ड में सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रतिशोधात्मक राजनीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इससे पहले आज, कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बेलगावी के सुवर्ण सौधा स्थित गांधी प्रतिमा के पास नेशनल हेराल्ड मामले और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी रखने के केंद्रीय सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

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विरोध प्रदर्शन के दौरान, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की थी और इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया। शिवकुमार ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। भाजपा को यह प्रतिशोधी राजनीति बंद करनी चाहिए।

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड मामले को सत्ताधारी सरकार द्वारा “राजनीतिक प्रतिशोध” के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और दावा किया कि यह मामला केवल गांधी परिवार को परेशान करने के उद्देश्य से रचा गया है। इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए खर्गे ने कहा कि आरोपों का कोई आधार नहीं है और दावा किया कि इस मामले में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं की गई है। 

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खरगे ने कहा कि वे यह सब राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कर रहे हैं। यह मामला केवल गांधी परिवार को परेशान करने के लिए है। इस मामले में कोई एफआईआर नहीं है... हमारा नारा है 'सत्यमेव जयते', और हम इस मामले में आए फैसले का स्वागत करते हैं। मंगलवार को दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अनुसूचित (आधारभूत) अपराध के लिए एफआईआर के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती।

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