Ballia में आयु प्रमाणपत्र में हेरफेर: पूर्व CMO और 3 डॉक्टरों समेत 5 पर FIR

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बलिया की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत के निर्देश पर पुलिस ने तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला अस्पताल के तीन डॉक्टरों के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई जय नाथ राम की शिकायत पर की गई है, जिसमें बेटे के आयु प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है।

बलिया की एक अदालत के आदेश के बाद जिले के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला अस्पताल के तीन चिकित्सकों समेत पांच लोगों के खिलाफ जालसाजी और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बलिया के कोतवाली थाने में जय नाथ राम (64) की शिकायत पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. संजय कुमार सिंह, डॉ. आनंद कुमार सिंह, डॉ. आरडी राम और राकेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राकेश कुमार ने वर्ष 2019 में निजी रंजिश के कारण जय नाथ राम के बेटे प्रविंद्र कुमार के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उस समय प्रविंद्र कुमार नाबालिग था।

अधिकारियों के अनुसार, किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर जिला अस्पताल ने प्रविंद्र कुमार की आयु 20 वर्ष निर्धारित की थी और अस्पताल ने 17 जनवरी 2022 को आयु प्रमाण पत्र जारी किया था। हालांकि, आरोप है कि राकेश कुमार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके साजिश के तहत आयु प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कराई और दर्ज आयु 20 वर्ष से बदलकर 22 वर्ष कर दी। मामले में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रेडियोलॉजिस्ट और दो चिकित्सकों की भूमिका होने का भी आरोप लगाया गया है।

कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) प्रवीन कुमार सिंह ने शुक्रवार को पुष्टि की कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेष कुमार पांडेय के 19 अगस्त के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है।

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