नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाएं कन्हैयाः HC

[email protected] । Aug 17 2016 5:19PM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह मामले में कन्हैया कुमार की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया और इसके लिए उन्हें निचली अदालत जाने को कहा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया और इसके लिए उन्हें निचली अदालत जाने को कहा। न्यायमूर्ति पीएस तेजी ने छात्र संघ के नेता की नियमित जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। कन्हैया इस साल दो मार्च से अंतरिम जमानत पर हैं। अदालत ने कहा, ‘‘मौजूदा याचिका को खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता के पास सत्र अदालत जाने का अधिकार है।’’

कन्हैया ने उच्च न्यायालय से संपर्क किया था क्योंकि उसकी छह माह की अंतरिम जमानत की अवधि एक सितंबर को खत्म होने वाली है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता स्थायी जमानत चाहता है। हालांकि अदालत ने मामले को विस्तार से सुने बिना ही कहा कि वकील नियमित जमानत के लिए सत्र अदालत के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। जॉन के साथ वकील सुशील बजाज और वृंदा ग्रोवर भी थे। उन्होंने कहा कि वे आज ही निचली अदालत के समक्ष आवेदन करेंगे।

कन्हैया ने जमानत के अपने आवेदन में कहा कि उसने चल रही जांच में हस्तक्षेप नहीं किया है और जब भी उसे कहा गया, वह जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुआ है। उसने यह भी कहा कि दो मार्च को अंतरिम जमानत देने के दौरान उच्च न्यायालय ने उस पर जो भी शर्तें लगाई थीं, उसने उनका उल्लंघन नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने कन्हैया को छह माह की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी और उसे कहा था कि वह ऐसी किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेगा, जिसे राष्ट्र-विरोधी कहा जा सकता है।

We're now on WhatsApp. Click to join.

Tags

    All the updates here:

    अन्य न्यूज़