नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में माया कोडनानी बरी, सुनाई गई थी 28 साल की सजा
![Gujarat High Court verdict on Naroda Patiya riots Gujarat High Court verdict on Naroda Patiya riots](https://images.prabhasakshi.com/2018/4/maya-kodnani_650x_2018042011381274.jpg)
गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में अपना फैसला सुनाते हुए माया कोडनानी को बरी कर दिया है। बता दें कि, 29 अगस्त 2012 को विशेष अदालत ने कोडनानी को 28 साल की सजा सुनाई थी।
अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में अपना फैसला सुनाते हुए माया कोडनानी को बरी कर दिया है। बता दें कि, 29 अगस्त 2012 को विशेष अदालत ने कोडनानी को 28 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद दोषियों ने विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, कोर्ट ने बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा है।
2002 Gujarat riots case(Naroda Patiya): Gujarat High Court acquits Maya Kodnani, Babu Bajrangi's conviction upheld. pic.twitter.com/XPCejIsE64
— ANI (@ANI) April 20, 2018
इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी गवाही दी थी। फिलहाल, बाबू बजरंगी समेत 32 लोगों को कोर्ट ने दोषी माना है और उनकी सजा को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि, इस मामले में कुल 62 लोग आरोपी थे जिनमें से 32 लोगों को विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। यह दंगा 27 फरवरी 2002, यानी की गोधरा कांड के बाद भड़का हुआ सबसे बड़ा दंगा था। इस दंगे में 97 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग जख्मी हुए है।
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