नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में माया कोडनानी बरी, सुनाई गई थी 28 साल की सजा

Gujarat High Court verdict on Naroda Patiya riots

गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में अपना फैसला सुनाते हुए माया कोडनानी को बरी कर दिया है। बता दें कि, 29 अगस्त 2012 को विशेष अदालत ने कोडनानी को 28 साल की सजा सुनाई थी।

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में अपना फैसला सुनाते हुए माया कोडनानी को बरी कर दिया है। बता दें कि, 29 अगस्त 2012 को विशेष अदालत ने कोडनानी को 28 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद दोषियों ने विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, कोर्ट ने बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा है। 

इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी गवाही दी थी। फिलहाल, बाबू बजरंगी समेत 32 लोगों को कोर्ट ने दोषी माना है और उनकी सजा को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि, इस मामले में कुल 62 लोग आरोपी थे जिनमें से 32 लोगों को विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी। यह दंगा 27 फरवरी 2002, यानी की गोधरा कांड के बाद भड़का हुआ सबसे बड़ा दंगा था। इस दंगे में 97 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग जख्मी हुए है। 

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