गुजरात की भुज कोर्ट का बड़ा फैसला! 976 ग्राम हेरोइन केस में तीन को 20 साल जेल, ड्रग्स रैकेट पर अंकुश

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रेनू तिवारी । Nov 26 2025 9:59AM

भुज की स्पेशल कोर्ट ने 2019 के हेरोइन जब्ती मामले में तीन दोषियों को 20-20 साल सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जो ड्रग्स के खिलाफ न्यायपालिका के कड़े रुख को दर्शाता है। गुजरात एटीएस द्वारा पकड़े गए इन आरोपियों से करीब 97 लाख रुपये मूल्य की ब्राउन शुगर/हेरोइन जब्त की गई थी।

गुजरात के भुज शहर की एक स्पेशल कोर्ट ने 2019 के एक हाई-प्रोफाइल हेरोइन केस में शामिल तीन लोगों को बड़ी सज़ा सुनाई है, जो ड्रग्स से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए न्यायपालिका के कमिटमेंट को दिखाता है। कोर्ट ने नादिर हुसैन, उमर हुसैन और इमरान मनियार को 20 साल की सज़ा सुनाई है, साथ ही हर एक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के न्यायाधीश वी ए बुद्ध ने कच्छ जिले मेंहेरोइन रखने के मामले में गिरफ्तार मांडवी निवासी नादिर हुसैन (30), उमर हुसैन (34) और इमरान मनियार (29) को दोषी करार देते हुए 20-20 साल सश्रम कारावास और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को 28 जुलाई, 2019 को मांडवी में मादक पदार्थ की खेप ले जा रहे कुछ लोगों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए उसने मोटरसाइकिल सवार दो आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से 97,60,000 रुपये मूल्य की 976 ग्राम ब्राउन शुगर/हेरोइन जब्त की। एटीएस की एक टीम ने बाद में मनियार को उसके घर से गिरफ्तार किया और उसके रिश्तेदार के घर से 965 ग्राम हेरोइन जब्त की।

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