हार्दिक पटेल ने दंगा मामले में दोषसिद्धि पर रोक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया

Hardik Patel

गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि 2015 के विसनगर दंगा मामले में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए।

अहमदाबाद। गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि 2015 के विसनगर दंगा मामले में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। हार्दिक पटेल के वकील ने सोमवार को न्यायमूर्ति बीएन करिया की अदालत से मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

इसे भी पढ़ें: IND vs WI T20 | विराट कोहली की खराब फॉर्म पर बोले कप्तान रोहित शर्मा, उसे अकेला छोड़ दो

उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कांग्रेस नेता के चुनाव लड़ने पर रोक है और अगर उनकी अपील पर फैसला हो जाएगा तभी वह चुनाव लड़ सकेंगे। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है। मेहसाणा जिले के विसनगर की एक सत्र अदालत ने जुलाई 2018 में पटेल को 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान शहर में दंगा और आगजनी के लिए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने अगस्त 2018 में उनकी सजा को स्थगित कर दिया था, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगायी थी।

इसे भी पढ़ें: तेजी से बदल रहे हैं ओमिक्रॉन के लक्षण, अगर पैर और कंधे में होता है दर्द महसूस तो तुरंत कराएं जांच

जन प्रतिनिधित्व कानून और उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा का सामना करने वाला व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगा दी जाती। पटेल ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए 2018 में गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था और इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उस याचिका को खारिज कर दिया था। पटेल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उन्हें पार्टी की राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़