HC का महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब, आदर पूनावाला के लिए जेड प्लस सुरक्षा संबंधी याचिका पर चर्चा

HC reply to Maharashtra government

बंबई उच्च न्यायालय ने कोविशील्ड टीके का निर्माण कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ आदर पूनावाला के लिए जेड प्लस सुरक्षा के अनुरोध संबंधी याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने का बृहस्पतिवार का निर्देश दिया है।

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कोविशील्ड टीके का निर्माण कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ आदर पूनावाला के लिए जेड प्लस सुरक्षा के अनुरोध संबंधी याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने का बृहस्पतिवार का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता वकील से कहा कि उन्हें इस मामले में दलील देते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि, “भारत की साख अच्छी है और ऐसी कार्यवाहियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा।”

इसे भी पढ़ें: हीलियम के गुब्बारों में कुत्ते को बांधकर उड़ाया, वीडियो वायरल होने का बाद यूट्यूबर हुआ अरेस्ट

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की अवकाश पीठ ने कहा कि पूनावाला देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। केंद्र सरकार पुणे निवासी उद्योगपति को पहले ही ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा दे चुकी है। पीठ ने कहा, “वह (पूनावाला) शानदार काम कर रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार, उन्हें पहले से वाई-प्लस सुरक्षा दी जा चुकी है। याचिकाकर्ता जेड प्लस सुरक्षा मांग रहे हैं। अगर यह जरूरी है तो राज्य और सुरक्षा देगी।’’ उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता दत्ता माने दवारा इस महीने की शुरुआत में दाखिल याचिका पर सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है।

इसे भी पढ़ें: रमेश पोवार को दोबारा कोच बनाए जाने पर मिताली राज बोलीं- अब मिलकर मजबूत टीम बनाएंगे

पीठ ने मामले में अगली सुनवाई एक जून को तय की है। माने ने अपनी याचिका में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और टीकों की आपूर्ति को लेकर पूनावाला को कथित धमकी की जांच करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया कि अगर टीका बनाने वाला असुरक्षित महसूस करता है तो यह टीकों के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। पूनावाला ने हाल में ‘द टाइम्स’ को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें “ताकतवर लोगों” की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और प्राथमिकता के आधार पर टीके की खुराक देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़