HC ने दिल्ली सरकार से कहा- एक व्यवस्था बनाइए जो कि बिजली ठप होने पर जेनरेटर की तरह काम करे

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[email protected] । Aug 5 2019 6:40PM

अदालत ने कहा, ‘‘एक व्यवस्था बनाइए जो कि बिजली ठप होने पर जेनरेटर की तरह काम करे। बारिश की निगरानी कीजिए। जब बारिश शुरू हो तो पंप काम करने लगे।’’ यह सुझाव देते हुए पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख निर्धारित की।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए सोमवार को दिल्ली सरकार से एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने को कहा जो कि बारिश होने पर स्वत: काम करे। न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से कहा कि शहर में बारिश के मौके पर निगरानी रखें और ऐसे मौके पर वाटर पंप चालू कर देना चाहिए ताकि जलजमाव नहीं हो।

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अदालत ने कहा, ‘‘एक व्यवस्था बनाइए जो कि बिजली ठप होने पर जेनरेटर की तरह काम करे। बारिश की निगरानी कीजिए। जब बारिश शुरू हो तो पंप काम करने लगे।’’ यह सुझाव देते हुए पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख निर्धारित की। अदालत 2018 में शहर के विभिन्न हिस्से में जलजमाव के बारे में खबरे आने पर स्वत: संज्ञान ली गयी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

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