ममता सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश, बहाल करें शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा

Suvendu
अंकित सिंह । Jul 3 2021 4:20PM

हिंसा की विभिन्न याचिकाओं पर हुई सुनवाई के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बहाल करने का निर्देश दिया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर जमकर आरोप लगाते हैं। चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर भी भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार पर निशाना साधती है। हिंसा की विभिन्न याचिकाओं पर हुई सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बहाल करने का निर्देश दिया। ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा को वापस ले लिया था।

आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी को दी गई सुरक्षा को 18 मई को वापस ले लिया गया था। इसके बाद भाजपा नेता ने इसे हाई कोर्ट ने चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी सवाल किया कि आखिर शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस क्यों ली गई? शुभेंदु अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जेड-श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। शुभेंदु ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें तीन क्षेत्रों में राज्य सरकार की मदद चाहिए जिसमें पायलट कार, रूट लाइनिंग और जनसभाओं की निगरानी शामिल है। 

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आपको बता दें कि पिछले साल शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। हाल में ही हुए चुनाव में 200 प्लस का लक्ष्य लेकर उतरी भाजपा सिर्फ 77 सीटें जीत सकी। तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराने में कामयाब रहे। इसके बाद दोनों ही नेताओं में तल्ख़ियां और भी बढ़ गई।

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