रेप मामले में तरुण तेजपाल ने किया सरेंडर, SC ने दी थी तीन हफ्ते की मोहलत

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ANI
अभिनय आकाश । Sep 14 2026 1:29PM

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 6 अगस्त को तेजपाल को दोषी ठहराया और 2013 में अपनी एक पूर्व सहयोगी के साथ रेप करने के आरोप में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में 2021 में उन्हें बरी किए जाने के फ़ैसले को पलट दिया था। तेजपाल का कहना है कि वह खुद पीड़ित हैं।

मशहूर न्यूज़ मैगज़ीन 'तहलका' के जाने-माने पूर्व एडिटर-इन-चीफ़ तरुण तेजपाल ने सोमवार को गोवा की मापुसा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यह 2013 के रेप केस से जुड़ा मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 63 साल के पूर्व एडिटर को सज़ा के ख़िलाफ़ उनकी अपील पर सुनवाई शुरू होने से पहले सरेंडर करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया था। तीन हफ़्ते की यह समय-सीमा कल खत्म हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 6 अगस्त को तेजपाल को दोषी ठहराया और 2013 में अपनी एक पूर्व सहयोगी के साथ रेप करने के आरोप में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में 2021 में उन्हें बरी किए जाने के फ़ैसले को पलट दिया था। तेजपाल का कहना है कि वह खुद पीड़ित हैं।

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पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की उस अर्ज़ी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के दोषी ठहराने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लिस्ट होने तक सरेंडर से छूट मांगी थी। तेजपाल ने सरेंडर करने से छूट की मांग की थी, उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट को पहले उनकी अपील को लिस्ट करना चाहिए और उस पर सुनवाई करनी चाहिए। तेजपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत के पास उचित मामले में सरेंडर की शर्त से छूट देने और आरोपी के सरेंडर न करने पर भी आपराधिक अपील को लिस्ट करने का अधिकार है।

गोवा राज्य की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल (SGI) तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि छूट की अर्जी पर मामले की मेरिट के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के निष्कर्षों का हवाला दिया और कहा कि यह मामला गंभीर रेप का है, जिसके लिए तेजपाल को 10 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई गई थी।

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