जगन्नाथ मंदिर पर 'राधारानी का श्राप' वाले बयान पर यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा ने माफी मांगी, FIR दर्ज, डिलीट किया वीडियो

Shubhankar Mishra
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रेनू तिवारी । Dec 3 2025 8:52AM

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शुभांकर मिश्रा ने ओडिशा के पुरी जिले में स्थित 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े अपने विवादास्पद वीडियो के लिए मंगलवार को बिना शर्त माफी मांग ली।

पॉपुलर यूट्यूबर और पत्रकार शुभंकर मिश्रा ने मंगलवार को पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में अपनी विवादित टिप्पणी के लिए भारी विरोध का सामना करने के बाद सबके सामने माफ़ी मांगी। जैसे-जैसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर आलोचना और विरोध बढ़ता गया, मिश्रा ने आखिरकार विवादित वीडियो डिलीट कर दिया और अपने यूट्यूब चैनल पर माफ़ी मांगी। इससे पहले, शुभंकर ने दावा किया था कि शादी से पहले श्रीमंदिर आने वाले रोमांटिक कपल्स शादी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि मंदिर 'राधारानी के श्राप' के तहत है।

शुभंकर मिश्रा ने मांगी माफी 

मिश्रा पर भगवान जगन्नाथ के भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मिश्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि सोशल मीडिया मंच पर ऐसी जानकारी फैलाने का उनका कोई गलत इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, “हालांकि, लोगों को धार्मिक मामलों की जानकारी देने के लिए मैंने वह वीडियो बनाया था, जिसमें बताया गया था कि श्री जगन्नाथ मंदिर को राधा रानी ने श्राप दिया था। मैंने यह जानकारी इंटरनेट और अन्य स्रोतों से जुटाई थी।”

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मिश्रा ने कहा, “अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगता हूं। मेरा ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं था। ” उन्होंने कहा कि वह भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं। मिश्रा ने कहा कि उन्होंने वीडियो हटा दिया है और उन्हें शुभचिंतकों व अन्य लोगों से श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े उनके वीडियो के बारे में कई सुझाव भी मिले हैं।

शुभंकर मिश्रा ने विवादास्पद वीडियो में क्या कहा था? 

मिश्रा ने विवादास्पद वीडियो में कहा था, “राधा रानी के कथित ‘श्राप’ के कारण मंदिर में आने वाले अविवाहित जोड़ों का रिश्ता टूट सकता है।” पुरी के सिंहद्वार थाने में मिश्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) और 302 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना, इशारे करना या वस्तुएं रखना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

News Source- PTI Information 

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