संपत्ति मामले में वीरभद्र के खिलाफ जांच पूरी: सीबीआई
सीबीआई ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एवं अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में जांच ‘‘पूरी हो चुकी’’ है।
सीबीआई ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एवं अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में जांच ‘‘पूरी हो चुकी’’ है और वह इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल करना चाहती है। सीबीआई ने न्यायमूर्ति विपिन सांघी को बताया कि वीरभद्र एवं अन्य के खिलाफ मामला बनता है और चूंकि जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए वह आरोप-पत्र दाखिल करना चाहेगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस पटवालिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से पहले पारित आदेश के मुताबिक अदालत की इजाजत के बगैर सीबीआई आरोप-पत्र दाखिल नहीं कर सकती। पटवालिया ने कहा, ‘‘हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता। अब जांच पूरी हो चुकी है। हमारा चालान (आरोप-पत्र) तैयार है। हम चालान दाखिल करना चाहते हैं। उनके खिलाफ मामला बनता है।’’
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अक्तूबर 2015 को पारित एक अंतरिम आदेश में सीबीआई को अदालत की इजाजत के बगैर वीरभद्र को गिरफ्तार करने, उनसे पूछताछ करने या उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने से रोक दिया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय के पास भेज दिया, पर अंतरिम आदेश पर अब तक न तो रोक लगाई गई और न ही इसे वापस लिया गया। आज हुई सुनवाई के दौरान पटवालिया ने कहा कि सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से पारित अंतरिम आदेश में संशोधन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।
बहरहाल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में आठ सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर बहस की सुनवाई करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल छह अप्रैल को सीबीआई को आदेश दिया था कि वह वीरभद्र को गिरफ्तार न करे। न्यायालय ने वीरभद्र को जांच में शामिल होने का आदेश भी दिया था। यह निर्देश तब दिया गया था जब अदालत सीबीआई की उस अर्जी का निपटारा कर रही थी जिसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। सीबीआई ने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश ने इस मामले में उसकी जांच को ‘‘गंभीर तरीके से अटका दिया’’ था।
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