खत्म नहीं हो रही उद्धव की मुश्किलें, पहले पार्टी टूटी और अब आय से अधिक संपत्ति केस में जांच शुरू, कोर्ट भी पहुंचा मामला

uddhav thackeray probe
ANI
अभिनय आकाश । Dec 9 2022 1:26PM

उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ एक सॉफ्ट स्किल सलाहकार गौरी भिडे ने जनहित याचिका दायर की थी कि कैसे ठाकरे परिवार ने आय के आधिकारिक स्रोत के बिना भारी संपत्ति अर्जित की है।

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति के बारे में एक शिकायत की प्रारंभिक जांच (पीई) शुरू की है। न्यायमूर्ति डीएस ठाकुर और वाल्मीकि मेनेजेस ने इससे पहले दिन में एक जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखने के बाद यह बयान दिया था, जिसमें ठाकरे की संपत्ति की सीबीआई और ईडी जांच की मांग की गई थी। लोक अभियोजक अरुणा पई ने उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए बताया कि ईओडब्ल्यू द्वारा प्रारंभिक जांच पहले ही शुरू कर दी गई है। उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ एक सॉफ्ट स्किल सलाहकार गौरी भिडे ने जनहित याचिका दायर की थी कि कैसे ठाकरे परिवार ने आय के आधिकारिक स्रोत के बिना भारी संपत्ति अर्जित की थी।

इसे भी पढ़ें: शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर उद्धव ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को हटाने की मांग की

भिडे ने संक्षेप में तर्क दिया कि 11 जुलाई को पुलिस आयुक्त को उसकी शिकायत को ईओडब्ल्यू को भेजे जाने के बाद, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उद्धव और बेटे आदित्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने कहा कि भिडे की "पूरी याचिका भौतिक तथ्य से परे है और विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत अनुमान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह मानते हुए कि पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, वह पुलिस को निर्देश देने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज करने की सामान्य प्रक्रिया से गुजर सकती है। उसने केवल यह कहा कि ठाकरे द्वारा संचालित 'मार्मिक' पत्रिका और 'सामना' अखबार का 2020-2021 के महामारी वर्ष के दौरान 45 करोड़ रुपये का कारोबार और 11.5 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और अन्य को नहीं। चिनॉय ने पूछा कि इससे, भ्रष्टाचार या संपत्ति के विचलन का क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए भिडे की याचिका में कुछ भी नहीं।

इसे भी पढ़ें: महाभारत जैसी लड़ाई लड़ने को तैयार उद्धव सेना, संजय राउत बोले- महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी किसी को देंगे

चिनॉय ने कहा कि याचिका ठाकरे के खिलाफ थी, "जिनमें से कोई भी सत्ता में नहीं है" और "जांच को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हैं।" उन्होंने कहा, "मैं जिस सज्जन (उद्धव) का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह पिछले छह महीनों से सत्ता में नहीं है... यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम (ठाकरे) जांच को रोकने और बाधित करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं।" 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़