Jharkhand High Court ने सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Hemant Soren
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ईडी ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य की राजधानी में बार्गेन अंचल में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग किया।

झारखंड उच्च न्यायालय ने भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका परबृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

सोरेन के वकीलों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की दलीलें समाप्त होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले के सिलसिले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए सोरेन ने उच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था।

सोरेन की वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को गलत तरीके से निशाना बनाया गया है।उन्होंने सोरेन के खिलाफ मामले को राजनीति से प्रेरित और मनगढ़ंत बताया।

ईडी ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य की राजधानी में बार्गेन अंचल में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग किया।

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