पत्रकार प्रिया रमानी को मानहानि मामले में मिली जमानत

रमानी की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने अदालत से कहा कि उनकी मुवक्किल जमानत की हकदार हैं क्योंकि मानहानि जमानत योग्य अपराध है।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर की तरफ से दायर मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को सोमवार को जमानत दे दी। रमानी ने आरोप लगाए थे कि पत्रकार रहने के दौरान अकबर ने उनसे यौन दुर्व्यवहार किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दस हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर की।
Journalist Priya Ramani after being granted bail by Patiala House Court in connection with criminal defamation complaint by MJ Akbar: The next date when they will frame the charges against me is April 10. After that it will be my turn to tell my story. The truth is my defence. pic.twitter.com/mxRadNVYua
— ANI (@ANI) February 25, 2019
रमानी की तरफ से पेश हुई वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने अदालत से कहा कि उनकी मुवक्किल जमानत की हकदार हैं क्योंकि मानहानि जमानत योग्य अपराध है। रमानी ने आवेदन देकर मामले में व्यक्तिगत पेशी से भी छूट की मांग की।अकबर के लिए पेश होने वाले वकीलों ने याचिका का विरोध किया। अदालत ने अकबर को निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख दस अप्रैल को रमानी के आवेदन पर जवाब दाखिल करें।
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रमानी ने सुनवाई के बाद मीडिया से कहा, ‘‘सुनवाई की मेरी अगली तारीख 10 अप्रैल है...अब अपनी कहानी बताने की मेरी बारी है। सच्चाई ही मेरा बचाव है।’’ इससे पहले अदालत ने रमानी को पेश होने के निर्देश दिए थे और कहा था कि अकबर के खिलाफ लगाए गए आरोप ‘‘प्रथमदृष्ट्या मानहानिपूर्ण’’ हैं। अकबर ने सभी आरोपों को ‘‘गलत और मनगढ़ंत’’ बताए। रमानी ने अकबर पर करीब 20 वर्ष पहले यौन दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए जब वह पत्रकार थे। अकबर ने आरोपों से इनकार किया है।
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