इनर रिंग रोड घोटाला मामले में नायडू की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

Chandrababu Naidu
ANI

पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया कि आईआरआर घोटाला मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

यह मामला मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए राजधानी अमरावती के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड की योजना में बदलाव से जुड़ा है।

पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया कि आईआरआर घोटाला मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

सीआईडी ने कहा कि उसने विशेष अदालत में आवेदन दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री को पेश होने के लिए कहा है ताकि उन्हें औपचारिक रूप से पुलिस हिरासत में लिया जा सके।

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