के कविता आरोपी के तौर पर शामिल, केजरीवाल का नाम नहीं, ED के 224 पन्नों के पूरक आरोप पत्र में क्या-क्या

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अभिनय आकाश । May 10 2024 5:39PM

रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 और 44(1) के तहत दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट के समक्ष दायर की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह की शिकायत अगले हफ्ते दायर होने की उम्मीद है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष एक ताजा आरोप पत्र दायर किया, जिसमें बीआरएस नेता के कविता को आरोपी के रूप में नामित किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 और 44(1) के तहत दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट के समक्ष दायर की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह की शिकायत अगले हफ्ते दायर होने की उम्मीद है। फिलहाल पूरक आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम शामिल नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर बाद में अलग से चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। 

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इस मामले में ईडी द्वारा यह छठा पूरक आरोप पत्र है जिसमें उसने अब तक आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले ही संजय सिंह को नियमित जमानत दी गई थी। अदालत सातवें आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर जांच एजेंसी की दलीलें 13 मई को सुनेगी। ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त, 2022 को अपना मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया।

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केंद्रीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को पीएमएलए के तहत केजरीवाल को यहां उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से हिरासत में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी, जबकि जमानत शर्तों के तहत उन पर कई प्रतिबंध लगाए।

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