RCB Bengaluru Stampede | कर्नाटक ने बेंगलुरु भगदड़ के लिए आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया, रिपोर्ट में विराट कोहली का जिक्र

Bengaluru Stampede
ANI
रेनू तिवारी । Jul 17 2025 11:33AM

कर्नाटक सरकार ने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आईपीएल जीत के जश्न में परेड के दौरान हुई भगदड़ के लिए सीधे तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को ज़िम्मेदार ठहराया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।

कर्नाटक सरकार ने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आईपीएल जीत के जश्न में परेड के दौरान हुई भगदड़ के लिए सीधे तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को ज़िम्मेदार ठहराया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। उच्च न्यायालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, सरकार ने कई खामियों की ओर इशारा किया है, जिनमें क्रिकेटर विराट कोहली की एक सार्वजनिक वीडियो अपील भी शामिल है, जिसके बारे में कहा गया है कि पुलिस द्वारा इस आयोजन की अनुमति न दिए जाने के बावजूद, इसमें भारी भीड़ जुटी।

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कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजय परेड के लिए लोगों को "एकतरफ़ा" और शहर की पुलिस से "बिना परामर्श/अनुमति" के आमंत्रित किया था। इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद यह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। राज्य सरकार ने अदालत से रिपोर्ट को गोपनीय रखने का आग्रह किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि इस गोपनीयता का कोई कानूनी आधार नहीं है।

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'अनुमति का कोई उचित अनुरोध नहीं'

राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरसीबी प्रबंधन ने 3 जून को पुलिस से संपर्क किया था - जिस दिन आरसीबी ने 18 साल के लंबे अंतराल के बाद आईपीएल जीता था - और पुलिस को संभावित विजय परेड के बारे में सूचित किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक सूचना मात्र थी, न कि कानून के तहत आवश्यक अनुमति का अनुरोध। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसी अनुमतियाँ आयोजन से कम से कम सात दिन पहले ली जानी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है "वर्तमान मामले में, आवेदक/आयोजक द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। निर्धारित प्रारूप में आवश्यक ऐसी जानकारी के अभाव में, लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी के लिए अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करना संभव नहीं था।"

तदनुसार, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ने केएससीए द्वारा 03.06.2025 को शाम लगभग 6.30 बजे किए गए अनुरोध पर अनुमति नहीं दी, क्योंकि फाइनल मैच के दोनों संभावित परिणामों, यानी आरसीबी की जीत या हार, के लिए अपेक्षित अनुमानित भीड़, किए गए प्रबंधों, संभावित बाधाओं आदि के बारे में जानकारी का अभाव था," रिपोर्ट में कहा गया है।

प्रस्तुति के अनुसार, कार्यक्रम आयोजक, डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने पुलिस को केवल 3 जून को नियोजित विजय परेड के बारे में सूचित किया था, लेकिन औपचारिक अनुमति नहीं मांगी थी, जो 2009 के शहर के आदेश के तहत अनिवार्य है। इसके आधार पर, पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

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