भ्रष्टाचार के मामले में येदियुरप्पा, उनके बेटे, परिजनों व पूर्व मंत्री के खिलाफ नोटिस जारी

 Yediyurappa

न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने कार्यकर्ता टी जे अब्राहम की एक याचिका पर इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इस साल आठ जुलाई को विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है।

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आवासीय परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, उनके बेटे एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्ययक्ष बी वाई विजयेंद्र, उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व मंत्री एस टी सोमशेखर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने कार्यकर्ता टी जे अब्राहम की एक याचिका पर इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इस साल आठ जुलाई को विशेष अदालत द्वारा जारी आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है।

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उल्लेखनीय है कि विशेष अदालत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और तत्कालीन मंत्री सोमशेखर पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगने वाला मामला खारिज कर दिया था। यह मामला बेंगलोर विकास प्राधिकरण की एक आवासीय परियोजना के लिए कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त करने से संबद्ध है। इस विषय पर कर्नाटक विधानसभा में भी उस वक्त चर्चा हुई थी, जब विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं, येदियुरप्पा और उनके बेटे ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इस विषय में कोई सच्चाई नहीं है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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