Land-For-Jobs Case | दिल्ली कोर्ट पहुंचे लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती, थोड़ी देर में सुनवाई

Lalu Yadav
ANI
रेनू तिवारी । Mar 15 2023 11:11AM

नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश होंगे।लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा भारती आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे।

नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश होंगे।लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा भारती आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। सूत्रों ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के डॉक्टर जल्द ही तय करेंगे कि वह अदालत कक्ष में शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे या नहीं। अगर डॉक्टर इसके खिलाफ सलाह देते हैं, तो यादव के वकील छूट का रुख करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के लिए आवेदन करेंगे।

सीबीआई ने पिछले हफ्ते नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में लालू यादव से करीब दो घंटे तक पूछताछ की थी। एक दिन पहले ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी का बयान बिहार में उनके पटना स्थित आवास पर दर्ज किया गया था।

एजेंसी के पांच अधिकारियों की एक टीम ने मीसा भारती के पंडारा पार्क आवास का दौरा किया, जहां उन्होंने यादव को कुछ दस्तावेज दिखाए और स्पष्टीकरण मांगा। प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। 74 वर्षीय गुर्दा प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद हाल ही में सिंगापुर से लौटे थे।

नौकरी के लिए जमीन का मामला यादव के परिवार को 2004 और 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले में रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है।

इसे भी पढ़ें: दिग्गज अभिनेता Sameer Khakhar का निधन, DD के मशहूर शो Nukkad में निभाया था खोपड़ी का किरदार

सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में अनियमित नियुक्तियां की गईं। इसमें कहा गया है कि प्रतिदान के रूप में, उम्मीदवारों ने सीधे या अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों को अत्यधिक रियायती दरों पर प्रचलित बाजार दरों के पांचवें हिस्से तक जमीन बेच दी।

इसे भी पढ़ें: पुतिन ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन विस्फोट में यूक्रेन का हाथ होने की खबरों को खारिज किया

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी को आरोपियों को सम्मन जारी किया था और उन्हें 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़