लोकसभा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पैनल की रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई

Lok Sabha
ANI
अंकित सिंह । Aug 12 2025 1:33PM

यह प्रस्ताव एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने पेश किया। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि संयुक्त संसदीय समिति को संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।

लोकसभा ने मंगलवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक' पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस विस्तार से समिति 2025 के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगी। यह प्रस्ताव एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने पेश किया। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि संयुक्त संसदीय समिति को संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।

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यह विधेयक पहली बार दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में विस्तृत जाँच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था। प्रस्ताव में कहा गया था: "यह सदन संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाकर शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक करे।"

इस बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति के सदस्य न्यायमूर्ति अमित कुमार, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी बी आचार्य हैं। बिरला ने पुष्टि की कि उन्होंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए 146 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अगस्त को आंतरिक जाँच प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा, जिसके परिणामस्वरूप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोट मिलने के बाद हटाने की सिफारिश की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आंतरिक जाँच पैनल के निष्कर्षों और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को चुनौती दी गई थी।

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