मद्रास उच्च न्यायालय ने कब्जा करने वालों को ‘पट्टा’ देने संबंधी याचिका खारिज की

मद्रास उच्च न्यायालय ने पोराम्बोक भूमि को पुन: वर्गीकृत करने और दशकों से यहां रह रहे लोगों को पट्टा देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पोराम्बोक भूमि को पुन: वर्गीकृत करने और दशकों से यहां रह रहे लोगों को पट्टा देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेसावलु की प्रथम पीठ ने बेथेल नगर रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, इंजामबक्कम वडाक्कु, थेरेक्कु नगर बेथेल वाझवुरिमई संगम की दो जनहित याचिकाओं और एक रिट याचिका तथा बी मणिमेकलई की याचिका खारिज करने के साथ ही यह याचिका खारिज कर दी।
इसे भी पढ़ें: सुरक्षा बलों के कैंप में IED विस्फोट करना चाहते थे आतंकी, मंसूबों को नाकाम कर सेना ने डिफ्यूज किया बम
याचिकाओं में प्राधिकारियों को कथित तौर पर भूमि पर कब्जा करने वालों को पट्टा देने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
अन्य न्यूज़














