Madras High Court ने Karur Stampede पीड़ितों को नौकरी देने का सरकारी आदेश रद्द किया, Article 14 का हवाला

कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे दूसरे लोगों के लिए भी ऐसी नौकरी की मांग करने का रास्ता खुल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कई अन्य लोग दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देकर दूसरों को नज़रअंदाज़ करना सही नहीं होगा।
मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों को नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कदम संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे दूसरे लोगों के लिए भी ऐसी नौकरी की मांग करने का रास्ता खुल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कई अन्य लोग दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देकर दूसरों को नज़रअंदाज़ करना सही नहीं होगा।
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कोर्ट ने कहा कि यह बात न केवल नौकरी चाहने वाले सभी लोगों के लिए, बल्कि वेटिंग लिस्ट में शामिल लोगों और उन लोगों के लिए भी उतनी ही अहम है जिन्होंने नौकरी के दौरान अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है। जब वेटिंग लिस्ट मौजूद हो, तो उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ करके करूर घटना के पीड़ितों के परिवारों को मदद देना उचित नहीं है... हमारा मानना है कि ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत देश के नागरिक को मिली गारंटी का सीधा उल्लंघन हैं। जैसा कि 'लाइव लॉ' ने बताया है।
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