महाराष्ट्र में कोरोना का कहर: निषेधाज्ञा और पृथकवास उल्लंघन के 35,000 मामले दर्ज

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महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले महीने लागू किए गए बंद के दौरान निषेधाज्ञा और पृथकवास के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर अब तक 35,000 से ज्यादा मामले दर्ज किये हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मुंबई। महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले महीने लागू किए गए बंद के दौरान निषेधाज्ञा और पृथकवास के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर अब तक 35,000 से ज्यादा मामले दर्ज किये हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने तथा बंद को कड़ाई से लागू कराने के लिये पुलिस ने 22 मार्च से ही सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया था और वह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोकसेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के तहत मामले दर्ज कर रही है।

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उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस ने इस धारा के तहत राज्य में कम से कम 2,525 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मियों पर हमले के भी 70 मामले सामने आए हैं जिनमें 161 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही करीब 475 लोगों को पृथकवास का उल्लंघन करते पाया गया।

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उन्होंने कहा कि पुलिस को विभिन्न नियंत्रण कक्षों में कोरोना वायरस और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर 61,000 से ज्यादा फोन कॉल आए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शनिवार तक अवैध परिवहन से जुड़े 803 मामले दर्ज किये हैं और इस दौरान 19,675 वाहन जब्त किये गए तथा 1.23 करोड़ रूपये जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक तीन पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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