महाराष्ट्र : प्रधानमंत्री मोदी पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Tejashwi Yadav
ANI

भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 356 (मानहानि), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और धारा 353 (सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कारण बनने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गढ़चिरौली से भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दी थी। अधिकारी ने कहा कि यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 356 (मानहानि), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और धारा 353 (सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कारण बनने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़