हरियाणा हिंसा के दौरान बजरंग दल सदस्य की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

Bajrang Dal
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आम आदमी पार्टी (आप) के स्थानीय नेता जावेद अहमद पर शर्मा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप नेता के खिलाफ आरोप की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जावेद और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), धारा 149 (गैरकानूनी रूप से एकत्र होना), धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा), धारा 302 (हत्या), धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत सोहना थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हरियाणा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बजरंग दल के एक सदस्य की हत्या के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की शोभायात्रा पर कथित रूप से पथराव के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। हिंसा पड़ोसी जिले गुरुग्राम में भी फैल गई थी। हिंसा में दो होम गार्ड और एक इमाम समेत छह लोगों की मौत हुई है। प्रदीप कुमार शर्मा गुरुग्राम के सोहना इलाके के एक समूह का हिस्सा थे, जिसने विहिप की यात्रा में भाग लिया था। जब वे सोहना में जावेद कॉलोनी की ओर लौट रहे थे, तो नूंह में सांप्रदायिक झड़प के कुछ घंटों बाद दंगाइयों ने उनकी कार पर पथराव किया।

पुलिस ने उन्हें भीड़ से बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन दो अगस्त को शर्मा की मौत हो गई। गुरुग्राम पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले में सोहना की रायपुर कॉलोनी निवासी अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। एसआईटी के प्रमुख विजय प्रताप सिंह ने कहा, ‘‘गिरफ्तार आरोपी को आज शहर की एक अदालत में पेश किया गया और हमने उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। हम आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं।’’

आम आदमी पार्टी (आप) के स्थानीय नेता जावेद अहमद पर शर्मा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप नेता के खिलाफ आरोप की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जावेद और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), धारा 149 (गैरकानूनी रूप से एकत्र होना), धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा), धारा 302 (हत्या), धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत सोहना थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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